Edited By Updated: 11 Dec, 2016 03:07 PM
अदालत ने एक ही परिवार के तीन भाई व तीन भतीजों को मारपीट का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार मनफूल राम पुत्र मनीराम, करण व राजकुमार पुत्र मनफूलराम वासी चूहड़ीवाला धन्ना के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसी...
अबोहर(भारद्वाज): अदालत ने एक ही परिवार के तीन भाई व तीन भतीजों को मारपीट का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार मनफूल राम पुत्र मनीराम, करण व राजकुमार पुत्र मनफूलराम वासी चूहड़ीवाला धन्ना के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसी मामले में दूसरे भाई ओमप्रकाश पुत्र मनीराम, भीम सैन पुत्र मनीराम व शंकरलाल के खिलाफ 8 जून 2011 को 323 व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
अदालत में मनफूल राम व उनके दो बेटों करण व राजकुमार के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। दूसरी ओर ओमप्रकाश व उसके भाई भीम सैन व शंकरलाल के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक भाई मनफूलराम व उसके दो बेटे करण व राजकुमार को 325 का दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की कैद व 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दूसरी ओर ओमप्रकाश, भीम सैन व शंकरलाल को 6-6 महीने की कैद व 200 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।