Edited By Urmila,Updated: 27 Dec, 2023 11:25 AM
भाजपा नेता अनिल सरीन की अग्रिम जमानत की अर्जी पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।
पटियाला : विजिलैंस ब्यूरो पटियाला द्वारा 312 मेडिकल अफसरों की भर्ती के मामले में नामजद डी.एस. माहल और रविंद्र कौर की माननीय अदालत ने अग्रिम जमानत की अर्जी को रद्द कर दी है जबकि भाजपा नेता अनिल सरीन की अग्रिम जमानत की अर्जी पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।
यहां जिक्रयोग है कि इस मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने वर्ष 2008-09 के दौरान 312 मेडिकल अफसरों (एम.ओ.) की भर्ती के दौरान बेनियमियां करने के आरोप में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (पी.पी.एस.सी.) के पूर्व चेयरमैन और इसके 5 पूर्व सदस्यों के विरुद्ध केस दर्ज किया था, जिनमें से पूर्व विधायक डा. सवंत सिंह मोही को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इस मामले में विजिलैंस ब्यूरो ने स्व. एस.के. सिन्हा चेयरमैन, सेवामुक्त ब्रिगेडियर, स्व. डी.एस. ग्रेवाल, डा. सतवंत सिंह मोही, डी.एस. माहल, रविंद्र कौर और भाजपा का प्रवक्ता अनिल सरीन के खिलाफ केस दर्ज किया है। डा. सतवंत सिंह मोही इस समय न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल पटियाला में बंद है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here