Edited By Vatika,Updated: 21 Jun, 2019 10:41 AM
कोटकपूरा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में नामजद तत्कालीन डी.एस.पी. बलजीत सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका
चंडीगढ़ (हांडा): कोटकपूरा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में नामजद तत्कालीन डी.एस.पी. बलजीत सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है। शुक्रवार को मामले में फिर सुनवाई होगी।
बलजीत सिंह वर्तमान में एस.पी. हैं जिन्होंने कहा कि उनका नाम दर्ज हुई एफ.आई.आर. में शामिल नहीं था जबकि रंजीत सिंह कमीशन की जांच रिपोर्ट का हवाला देकर उन्हें जबरन इस मामले में अभियुक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि & वर्ष किसी एफ.आई.आर. में नाम शामिल करना उनके खिलाफ साजिश है जबकि वह उक्त मामले की जांच में भी शामिल हो चुके हैं और अगर भविष्य में उनसे पूछताछ करनी होगी तो वह इन्वैस्टीगेशन ’वाइन कर लेंगे। बलजीत सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अन्य सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है इसलिए बलजीत सिंह भी जमानत के हकदार हैं।