Edited By Vatika,Updated: 02 Mar, 2020 08:47 AM
पंजाब फूड सप्लाई एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर काहन सिंह पन्नू ने हाइजीन रेटिंग न करवाने वाले फूड बिजनैस ऑप्रेटरों (एफ.बी.ओज) से
चंडीगढ़(शर्मा): पंजाब फूड सप्लाई एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर काहन सिंह पन्नू ने हाइजीन रेटिंग न करवाने वाले फूड बिजनैस ऑप्रेटरों (एफ.बी.ओज) से संबंधित ऑनलाइन फूड सप्लाई एग्रीगेटरों (ओ.एफ.एस.एज) द्वारा भोजन वितरण /सप्लाई /बिक्री पर पाबंदी लगा दी है।
यहां जारी आदेशों में ओ.एफ.एस.एज को बिना हाइजीन रेटिंग वाले एफ.बी.ओज और उन एफ.बी.ओज जिनकी रेटिंग 5 में से 3 से कम है, से भोजन लेने पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये आदेश 30 अप्रैल से प्रभावी होंगे और 1 साल तक लागू रहेंगे। ऑनलाइन फूड सप्लाई एग्रीगेटर्ज द्वारा भोजन का वितरण/बिक्री /सप्लाई ने भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी को खत्म कर दिया है, जिस संबंधी उपभोक्ता फूड बिजनैस ऑप्रेटरों से भोजन लेते समय पहले खुद जांच करते रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफ.एस.एस.ए.आई.) की हिदायतों के अंतर्गत फूड बिजनैस ऑप्रेटरों की हाइजीन रेटिंग करने की प्रणाली शुरू की गई है और एफ.एस.एस.ए.आई. की तरफ से विभिन्न एजैंसियों को एफ.बी.ओज़ की हाइजीन रेटिंग करने के लिए अधिकृत किया गया है।
पन्नू ने बताया कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय, पंजाब ने सभी ओ.एफ.एस.एज को यह यकीनी बनाने की सलाह दी थी कि वह उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए जिन एफ.बी.ओज से भोजन ले रहे हैं उनको अपने बिजनैस की हाइजीन रेटिंग करवाने के लिए कहा जाए और ओ.एफ.एस.एज को सिर्फ उन एफ.बी.ओज़ से भोजन लेना और सप्लाई करना चाहिए जिनकी हाइजीन रेटिंग 5 में से कम से कम 3 है। एफ.बी.ओज की हाइजीन रेटिंग करवाने की तारीख 31 अक्तूबर 2019 तक बढ़ाई गई थी।