Edited By Tania pathak,Updated: 08 May, 2020 02:05 PM
कोविड -19 महामारी के दौरान पंजाब सरकार ने राज्य सरकार के अधीन राज्य परिवहन एजेंसियों (पंजाब रोडवेज / PRTC / PUNBUS) और निजी बसों को प्रवासियों या अन्य यात्रियों को ले जाते समय साफ़ - सफाई की एडवाइज़री जारी की है...
चंडीगढ़ (शर्मा): कोविड -19 महामारी के दौरान पंजाब सरकार ने राज्य सरकार के अधीन राज्य परिवहन एजेंसियों (पंजाब रोडवेज / PRTC / PUNBUS) और निजी बसों को प्रवासियों या अन्य यात्रियों को ले जाते समय साफ़ - सफाई की एडवाइज़री जारी की है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब सरकार ने महामारी के दौरान सभी 22 जिलों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। । इसी समय, गृह मंत्रालय और न्याय विभाग ने अंतर-जिला और जिला-जिला बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन दूसरे जिलों में फंसे लोगों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए थोड़ी रियायत दी गयी है। एडवाइज़री मे परिवहन विभाग को सलाह दी गई थी कि वह किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी या निजी बसों के संचालन को मंजूरी देने से पहले गृह मंत्रालय, पंजाब सरकार से मंजूरी ले।
बसों का उपयोग केवल प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, यात्रियों, छात्रों और अन्य लोगों को ले जाने के लिए किया जा सकता है। इन बसों को केवल सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (यानी स्थानीय रेलवे स्टेशन या अन्य राज्य जिलों) के अनुसार चलाने की अनुमति होगी। इस संबंध में परिवहन प्राधिकरण को उपरोक्त प्रवासियों के परिवहन के लिए केवल आवश्यक कर्मचारियों / कर्मचारियों को बुलाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, कर्मचारी / कर्मचारी जो वास्तव में प्रवासियों को निर्दिष्ट गंतव्य पर ले जा रहे हैं, उन्हें यात्रा से पहले और बाद में चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा। बस की बैठने की क्षमता 50% से अधिक नहीं होने दी जाएगी और यात्रा के दौरान बोर्डिंग और एलाईटिंग करते समय कम से कम 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
यात्रियों को पिकअप स्थान पर समय पर रिपोर्ट करना भी सुनिश्चित करना होगा। इस बारे में हेल्पलाइन नंबर 104 या राज्य नियंत्रण कक्ष नंबर 0172-2920074 / 08872090029 भी जारी किया है। यदि किसी स्टाफ / मैनपावर में कोरोना वायरस की पुष्टि होती है, तो परिवहन प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वह हेल्पलाइन नंबर 104 या राज्य नियंत्रण कक्ष नंबर 0 172-2920074 / 08872090029 पर कॉल करके सभी जानकारी दे सकता है। परिवहन प्राधिकरण द्वारा सभी कर्मचारियों / जनशक्ति की उपस्थिति और प्रत्येक बस में यात्रा करने वाले यात्रियों का दैनिक विवरण तैयार करना अनिवार्य होगा।