Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Sep, 2017 11:41 AM
नैशनल लोक अदालत में दहेज उत्पीडन का एक ऐसा मामला भी सामने आया, जो स्थानीय बटाला रोड निवासी एक युवती ने गुजरात निवासी अपने पति के खिलाफ दायर कर रखा था। काफी लंबे समय से लटके इस मामले को जे.एम.आई.सी. राजन अनेजा निपटा दिया।
अमृतसर (महेन्द्र): नैशनल लोक अदालत में दहेज उत्पीडन का एक ऐसा मामला भी सामने आया, जो स्थानीय बटाला रोड निवासी एक युवती ने गुजरात निवासी अपने पति के खिलाफ दायर कर रखा था। काफी लंबे समय से लटके इस मामले को जे.एम.आई.सी. राजन अनेजा निपटा दिया।
गुजरात निवासी आरोपी पति ने अपने खिलाफ दर्ज हुए दहेज उत्पीडन के मामले को वापस लेने तथा तलाक लेने की एवज में 13.5 लाख रुपए की राशि अदा करने पर भी अपनी सहमति दे दी। अदालत के आदेशानुसार पति को यह सारी राशि दो किस्तों में अपनी पत्नी को अदा करनी होगी। सारी राशि के भुगतान के साथ-साथ पति-पत्नी दोनों हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13-बी के तहत एक-दूसरे को तलाक देने के लिए तलाक पटीशन दायर करेंगे।
दूसरे मामले में पति-पत्नी को मिलाने के लिए किया सराहनीय फैसला
नैशनल लोक अदालत के दौरान जे.एम.आई.सी. राजन अनेजा की अदालत में एक ऐसा भी वैवाहिक मामला सामने आया, जो पति-पत्नी के बीच पिछले लंबे समय से चल रहा था। अदालत ने पिंकी नामक महिला को जसवंत नामक अपने पति के साथ पुन: एक साथ रहने की इजाजत देते हुए दोनों की सहमति से बयान दर्ज किए। अदालत का कहना था कि कुछ दिन दोनों एक साथ रहेंगे, तो शायद इनके बीच चल रहे गिले शिकवे समाप्त भी हो सकते हैं। पति-पत्नी दोनों को एक साथ रहने का मौका देते हुए अदालत ने अब इनके मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 अक्तूबर की तारीख निश्चित की है।