ए.के. 56 बरामदगी मामले में आतंकी हवारा दोषी करार, सजा पर निर्णय 13 को

Edited By Sonia Goswami,Updated: 10 Apr, 2018 12:15 PM

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जज वरिंदर कुमार की अदालत ने ए.के. 56 बरामदगी मामले में आतंकी जगतार सिंह हवारा को दोषी करार दे दिया है। जज  ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की दलीलों व बहस सुनने के बाद हवारा को दोषी करार देते हुए हवारा की सजा तय करने के लिए मामले को...

लुधियाना (मेहरा): जज वरिंदर कुमार की अदालत ने ए.के. 56 बरामदगी मामले में आतंकी जगतार सिंह हवारा को दोषी करार दे दिया है। जज  ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की दलीलों व बहस सुनने के बाद हवारा को दोषी करार देते हुए हवारा की सजा तय करने के लिए मामले को सी.जे.एम. जपिंदर सिंह के पास 13 अप्रैल के लिए भेज दिया है। 


शस्त्र एक्ट के तहत चल रहे उक्त मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को जज वरिंदर कुमार की अदालत में हुई थी व उन्होंने इसे आज के लिए सुनवाई पर रखा था। पूर्व पेशी पर जगतार सिंह हवारा को अदालत में पेश नहीं किया गया। हवारा की सुनवाई वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए की गई थी। 


उल्लेखनीय है कि पुलिस थाना कोतवाली द्वारा 30 दिसम्बर, 1995 को स्थानीय घंटाघर के निकट ए.के. 56 के बरामदगी मामले में हवारा को नामजद किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी हवारा ने एक अन्य मामले की जांच के दौरान  ए.के. 56 होने का गुनाह कबूल किया था। इसके अलावा पुलिस द्वारा हवारा को ही 6 दिसम्बर, 1995 में घंटाघर चौक में हुए बम विस्फोट में नामजद किया गया है।
 

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