Edited By Updated: 28 Mar, 2017 12:53 PM
चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट रूपनगर जसवीर कौर ने एक भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक को विश्वासघात करने व दहेज के कारण पत्नी के साथ अत्याचार करने के मामले में 10 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वर्णनीय है कि वर्ष 2003 में अमरीकी नागरिक जतेन्द्र...
रूपनगर(कैलाश): चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट रूपनगर जसवीर कौर ने एक भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक को विश्वासघात करने व दहेज के कारण पत्नी के साथ अत्याचार करने के मामले में 10 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वर्णनीय है कि वर्ष 2003 में अमरीकी नागरिक जतेन्द्र वशिष्ट भारत आया। उसने मोनिका शर्मा पुत्री कुलवंत राय शर्मा निवासी घनौली जिला रूपनगर के साथ 11 दिसम्बर 2003 को विवाह कर लिया तथा उसको अमरीका ले गया। उनके घर 16 नवम्बर 2005 को बेटा पैदा हुआ।
मोनिका शर्मा ने आरोप लगाया कि बच्चा पैदा होने के बाद ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग की और दिसम्बर 2005 को उसको वापस भेज दिया,जबकि उसका बेटा उसने अपने पास ही रख लिया। उसके पिता कुलवंत राय ने थाना सदर रूपनगर में पति जतेन्द्र वशिष्ट तथा उसके सास-ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद वशिष्ट ने जिला एवं सैशन जज की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। अदालत द्वारा 11 अप्रैल 2008 को अंतरिम जमानत मंजूर कर ली गई । अदालत ने पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करवाने के आदेश दिए तथा 19 अप्रैल 2008 को पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करवा दिया गया।
जतेन्द्र वशिष्ट ने पुलिस से मिल कर पासपोर्ट प्राप्त कर लिया तथा विदेश रवाना हो गया। इसकी शिकायत कुलवंत राय शर्मा द्वारा पुलिस को की गई। जांच में उस समय के एस.एच.ओ. सदर तेजपाल सिंह तथा एडीशनल एस.एच.ओ. विनोद शर्मा को आरोपी पाया गया तथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। इस दौरान जतेन्द्र वशिष्ट को अदालत ने भगौड़ा करार दे दिया। करीब 9 वर्ष उपरांत जतेन्द्र वशिष्ट भारत आया, जिसकी सूचना पुलिस को मिली तथा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए।