Edited By Des raj,Updated: 18 Jul, 2018 11:46 PM
अगस्त 2017, शाम के समय दवा लेकर लौट रही लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी दीपक उर्फ दीपू पुत्र विजय कुमार निवासी जुगियाल रोड हाजीपुर को दोषी करार देते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने उसे 7 साल की जेल के साथ-साथ...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): अगस्त 2017, शाम के समय दवा लेकर लौट रही लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी दीपक उर्फ दीपू पुत्र विजय कुमार निवासी जुगियाल रोड हाजीपुर को दोषी करार देते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने उसे 7 साल की जेल के साथ-साथ 1 लाख रुपए नकद जुर्माना राशि अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने और कैद काटनी होगी।
गौरतलब है कि पीड़िता ने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि 6 अगस्त 2017 को वह घर से दवा खरीदने के लिए बाजार गई थी। शाम के समय जब वह घर लौट रही थी तो पोस्ट ऑफिस चौक के समीप आरोपी दीपक कुमार उर्फ दीपू ने जबरदस्ती काबू कर उसे गैस एजैंसी के पीछे झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। हाजीपुर थाने में तैनात ए.एस.आई. वंदना ठाकुर ने 7 अगस्त 2017 को पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।