Edited By Vatika,Updated: 14 Aug, 2020 12:15 PM
संजय कॉलोनी में रहने वाली 4 साल की मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए थे।
चंडीगढ़(संदीप): संजय कॉलोनी में रहने वाली 4 साल की मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए थे। अदालत के आदेशों के तहत ही डिस्ट्रक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डी.एल.एस.ए.) ने मृतका बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत अथॉरिटी परिवार को मुआवजा राशि देगी।
दोषी को हो चुकी उम्रकैद की सजा
इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 की संजय कॉलोनी में रहने वाली 4 साल की मासूम बच्ची 25 फरवरी, 2018 को दोपहर के समय घर के बाहर खेल रही थी। कुछ समय बाद बाहर से बच्ची के चिल्लाने की आवाजें सुनी तो उसकी मां ने बाहर निकलकर देखा कि उनके पड़ोस में रहने वाले कमलेश ने उनकी बच्ची का गला तेजधार हथियार से गला रेत दिया था। बच्ची लहुलूहान हालत में तड़प रही थी। मां के शोर मचाने पर बच्ची को कमलेश से छुड़वाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस केस में जिला अदालत ने कमलेश को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।