Edited By swetha,Updated: 17 Jan, 2019 03:25 PM
पति द्वारा पत्नी के किए कत्ल केस में से आज माननीय डी.पी. सिंगला एडीशनल सैशन जज पटियाला की अदालत ने सभी गवाहों को देखते हुए पति को निर्दोष पाया और उसको बरी कर दिया।
पटियाला (जोसन): पति द्वारा पत्नी के किए कत्ल केस में से आज माननीय डी.पी. सिंगला एडीशनल सैशन जज पटियाला की अदालत ने सभी गवाहों को देखते हुए पति को निर्दोष पाया और उसको बरी कर दिया।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने 15-8-2018 को दीदार सिंह पर आरोप लगाया था कि उसने अपनी पत्नी को निजी हथियार के साथ गोली मार कर जान से मार दिया था, जिस कारण पुलिस ने एफ.आई.आर. भी दर्ज की थी। इस दौरान अदालत में गवाह दीदार सिंह का पुत्र शरनजीत सिंह और उसका पिता नराता सिंह की गवाही के साथ वह निर्दोष पाया गया। माननीय अदालत ने एडवोकेट जगमोहन सिंह सैनी, गुरसिमरनजीत सिंह, अमनदीप कौर, जगपाल सिंह, दलजीत कौर की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए दीदार सिंह को केस में से बरी कर दिया है।