Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Mar, 2018 03:22 PM
थाना त्रिपड़ी की पुलिस ने हरदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गांव रणबीरपुरा जिला पटियाला के खिलाफ एक प्लाट की पॉवर ऑफ अटार्नी 2 जगह पर देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत केस दर्ज किया है।
पटियाला (बलजिन्द्र) : थाना त्रिपड़ी की पुलिस ने हरदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गांव रणबीरपुरा जिला पटियाला के खिलाफ एक प्लाट की पॉवर ऑफ अटार्नी 2 जगह पर देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत केस दर्ज किया है।
इस संबंध में जसविंदर कौर पत्नी शिंदर सिंह निवासी गांव अलीपुर छीटांवाला तहसील नाभा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि हरदीप सिंह ने अपने एक प्लाट की पॉवर ऑफ अटार्नी 2 व्यक्तियों साहिब सिंह और सुरजीत सिंह को दी हुई थी। साहिब सिंह ने वह प्लाट शिकायतकर्ता को बेच दिया और बाद में पता लगा कि सुरजीत सिंह ने यह प्लाट किसी और को भी बेचा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक हरदीप सिंह ने सब कुछ जानते हुए ऐसा किया। पुलिस ने केस दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।