Edited By Kalash,Updated: 19 Aug, 2023 05:26 PM
जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज की एक अदालत में आज भुक्की स्मगलिंग में शामिल एक आरोपी को सबूतों और गवाहों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है
मोगा (संदीप शर्मा): जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज की एक अदालत में आज भुक्की स्मगलिंग में शामिल एक आरोपी को सबूतों और गवाहों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में शामिल एक अन्य दोषी को माननीय अदालत की ओर से पहले ही सजा दी जा चुकी है।
इस मामले में थाना बधनीं कलां पुलिस की ओर से 7 साल पहले उक्त दोनों व्यक्तियों के खिलाफ भुक्की स्मगलिंग के चलते विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में शामिल एक आरोपी की ओर से अपने वकील एडवोकेट गगनदीप सिंह बराड़ के माध्यम से अपना पक्ष अदालत में रखा था। जिसके आधार पर आज माननीय अदालत ने उसे बरी करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना बधनीं कलां पुलिस की ओर से 4 दिसंबर 2016 को कस्बे में ही की गई नाकाबंदी के दौरान जिसमें इंस्पेक्टर गुरपयार सिंह भी शामिल थे की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर बरनाला से मोगा की ओर आ रही एक महिंद्रा पिकअप जीप को रोकने का प्रयास किया तो जिम में सवार एक व्यक्ति दरवाजा खोल कर फरार होने में सफल हो गया। वहीं एक अन्य को पुलिस की ओर से काबू कर लिया गया। जिसने अपना नाम जुगराज सिंह उर्फ पप्पी बताया। वहीं उसने फरार होने वाले अपने साथी का नाम सुखपाल सिंह बताया था। पुलिस की ओर से महिंद्रा पिकअप जीप की तलाशी के दौरान उसमें से 25 बोरियां प्लास्टिक जिनमें 20 किलो हर बोरी में भुक्की थी बरामद कर ली। पुलिस की ओर से इस मामले में जुगराज सिंह उर्फ पप्पी और सुखपाल सिंह को नामजद किया था और उनके खिलाफ एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया था। इस मामले में जुगराज सिंह को माननीय अदालत की ओर से पहले ही सजा दी जा चुकी है। वहीं सुखपाल सिंह को आज सबूतों की भारी कमी के चलते बरी करने का आदेश दिया है।
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