पंजाब मंत्रिमंडल का फैसला: तस्करों की संपत्तियां होंगी जब्त

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Nov, 2017 07:43 AM

punjab cabinet meeting

पंजाब मंत्रिमंडल की शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए तस्करों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अर्जित की गई संपत्ति जब्त करने को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए अन्य फैसलों में...

चंडीगढ़(भुल्लर): पंजाब मंत्रिमंडल की शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए तस्करों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अर्जित की गई संपत्ति जब्त करने को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए अन्य फैसलों में राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 27 नवम्बर से बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यह सत्र 29 नवम्बर तक चलेगा। राज्य की वित्तीय हालत के संबंध में लगातार समीक्षा करने व संसाधन जुटाने पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। 

 

इस कमेटी में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल शामिल होंगे और कमेटी की हर सप्ताह मंगलवार को बैठक होगी। मंत्रिमंडल की बैठक भी हर सप्ताह बुधवार को करने का फैसला लिया गया है।केस दर्ज होने के समय 6 वर्ष से अधिक पुरानी संपत्ति न ही नत्थी होगी और न ही कुर्क होगी : बैठक के बाद वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बताया कि पंजाब एक्ट 2017 (पंजाब फोरफीट ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक्ट, 2017) को स्वीकृति दे दी है जिससे नशा तस्करों की जायदाद को जब्त करने और नत्थीकरण करने की व्यवस्था की गई है। यह कानून बनने से राज्य सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध शुरू की गई जंग में अधिकारियों को जायदाद नत्थीकरण और जब्त करने के  अधिकार मिल जाएंगे। एन.डी.पी.एस. एक्ट अधीन केस दर्ज होने के बाद दोषी अपनी जायदाद को अपने से अलग नहीं कर सकेंगे। अंतिम रूप में दंड दिए जाने के बाद ही जायदाद को जब्त किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि केस दर्ज होने के समय 6 वर्ष से अधिक पुरानी संपत्ति न ही नत्थी होगी और न ही नए एक्ट की व्यवस्थाओं के अधीन कुर्क की जा सकेगी।

 

मानसिक तौर पर असमर्थ उम्रकैदियों को राहत का फैसला : एक अन्य फैसला लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पंजाब सरकार ने मानसिक तौर पर असमर्थ और बीमारी के कारण जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे उम्रकैदियों की समय से पहले रिहाई नीति में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मानसिक तौर पर असमर्थ और कैंसर, एड्स या गुर्दों के फेल होने जैसी बीमारियों वाले जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे उम्रकैदियों को समय से पहले रिहाई से संबंधित नीति में बदलाव से बड़ी राहत मिलेगी। मानसिक तौर पर असमर्थ या गंभीर बीमारी से पीड़ित 10 वर्ष की सजा (समेत या बिना माफी) पूरी करने वाले उम्रकैदी को समय से पहले रिहाई से संबंधित नीति में संशोधन से राहत मिलेगी और वे अपनी सजा पूरी करने से पहले रिहा हो सकेंगे। कैंसर से पीड़ित या गुर्दों के फेल होने के कारण बीमार हुए कैदी भी समय से पहले रिहाई के लिए योग्य होंगे।

 

विदेशों में बसे पंजाबी नौजवानों की योजना को हरी झंडी : मंत्रिमंडल ने विदेशों में बसे पंजाबी मूल के नौजवानों तक पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह सरकार की ‘अपनी जड़ों से जुड़ो’ योजना को हरी झंडी दे दी है।  इस प्रोग्राम के अंतर्गत पंजाबी मूल के नौजवान लड़के-लड़कियां जिनके माता-पिता, दादा-दादी या रिश्तेदार विदेशों में रहते हैं या बस गए हैं, को अपने पूर्वजों की जड़ों और पंजाब की शानदार सांस्कृतिक विरासत से जोडऩे के लिए पहल की गई है।
इसके साथ-साथ बैठक में डिस्टलरी में उत्पादन को सही रास्ते पर लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में पंजाब डिस्टलरी रूल्स-1932 में संशोधन करने को स्वीकृति दी गई, जिससे डिस्टलरी लाइसैंसी आबकारी कमीशन द्वारा बताए गए स्थान पर फ्लो मीटर लगाएगा। इससे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल/रैक्टीफाइड स्प्रिट के उत्पादन और डिस्पैच पर निगरानी की जा सकेगी। एक और महत्वपूर्ण फैसले में तेजाब के हमले के प्रत्येक पीड़ित को कम-से-कम 3 लाख रुपए का मुआवजा देने एवं अपराध के पीड़ितों के लिए ‘पंजाब विक्टम और देयर डिपैंडैंट्स कम्पन्सेशन स्कीम-2017’ को स्वीकृति दी गई।

 

सिद्धू की गैर-हाजिरी की चर्चा : पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में वरिष्ठ मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की गैर-हाजिरी की भी चर्चा रही। यह भी सुनने में आया कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा 2022 में भी चुनाव लडऩे के दिए गए बयान से वह नाखुश हैं।  

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