नाबालिगा से जबरदस्ती शादी कर यौन शोषण करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 01:26 PM

life imprisonment for the accused

नाबालिगा का अपहरण कर उससे जबरदस्ती शादी करके यौन शोषण करने के मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने एक मुख्य आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा देने के साथ-साथ 20 हजार रुपए जुर्माना करने की सजा सुनाई है।

अमृतसर (महेन्द्र): नाबालिगा का अपहरण कर उससे जबरदस्ती शादी करके यौन शोषण करने के मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने एक मुख्य आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा देने के साथ-साथ 20 हजार रुपए जुर्माना करने की सजा सुनाई है।

जुर्माना राशि न अदा करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद होगी। इसके अलावा अदालत ने मुख्य आरोपी की मौसी व मौसेरी बहन दोनों को 4-4 वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माना किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर उन्हें एक-एक माह की अतिरिक्त कैद होगी, जबकि गांव के तत्कालीन सरपंच सरवण सिंह व मनजीत कौर नामक एक अन्य महिला को निर्दोष मानते हुए अदालत ने उन्हें बरी भी कर दिया है।

नाबालिगा का उसके ननिहाल से किया गया था अपहरण

स्थानीय गांव मत्तेनंगल निवासी 13 वर्षीय एक नाबालिगा ने पुलिस से शिकायत कर अपने बयान दर्ज करवाए थे कि वह छठी कक्षा पास है। उसकी पड़ोसन महिला अमरीक कौर पत्नी शाम सिंह के घर उसकी बहन का बेटा गांव राड़ेवाली निवासी कुलविन्द्र सिंह उर्फ किंदा पुत्र रतन सिंह अक्सर आता रहता था। उसकी पड़ोसी महिला अमरीक कौर तथा उसकी बेटी अमनजोत कौर उर्फ ज्योति अक्सर उसे कहा करती थी कि उसका किंदा के साथ रिश्ता करके उसकी शादी कर देनी है।  उसके मां-बाप इस पर सहमत नहीं थे।

उसके मां-बाप ने उसे उसके ननिहाल गांव भोएवाली भेज दिया था, लेकिन किंदा अक्सर उसे उसके मोबाइल पर मिसकाल किया करता था। उसने बताया कि 16-5-2016 को उसके मामा-मामी सुबह किसी काम पर चले गए थे। घर पर उसकी नानी और वह थी, लेकिन उसकी नानी की तबीयत कुछ ठीक न होने के कारण वह डाक्टर से दवाई लेने गई थी। इसके पश्चात घर का दरवाजा 2 बार खटखटाने पर उसने दरवाजा खोला तो बाहर किंदा, उसकी मौसी अमरीक कौर, मौसेरी बहन अमनजोत कौर उर्फ ज्योति तथा किंदा की माता मनजीत कौर खड़े थे। वह उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में जम्मू ले। वहां गांव राड़ेवाली का सरपंच सरवण सिंह भी मौजूद था।

इन सभी लोगों ने उसकी इच्छा विरुद्ध उसकी किंदा के साथ शादी कर दी। करीब 10 दिनों के पश्चात वापस लौटे तो गांव राड़ेवाली के सरपंच सरवण सिंह द्वारा उन्हें अपने घर में रखने से इंकार करने पर किंदे की माता उन्हें अपने घर ले गई, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उनके गांव का सरपंच उन्हें अपने घर ले गया।  जहां से उसने चोरी-छुपे अपनी माता को सारी बात बता दी थी। इसका पता चलते ही उन लोगों ने उससे फोन छीन लिया था और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। नाबालिगा का यह भी आरोप था कि उसके साथ जबरदस्ती शादी करने के बाद उसका यौन शोषण भी किया जाता रहा है। इस शिकायत के आधार पर थाना अजनाला की पुलिस ने 22-5-2016 को पांचों आरोपियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा-363, 366-ऐ, 376, 120-बी तथा प्रोटैक्शन आफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ऑफैंस (पोक्सो) एक्ट की धारा 4 के तहत मुकद्दमा नंबर 75/2016 दर्ज किया था। 

4 माह के बच्चे का दिया वास्ता, बचाव का फिर भी नहीं बना रास्ता
अदालत द्वारा जब मुख्य आरोपी कुलविन्द्र सिंह उर्फ किंदा को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के साथ-साथ उसकी मौसी अमरीक कौर व मौसेरी बहन अमनजोत कौर उर्फ ज्योति को भी 4-4 वर्ष की कैद किए जाने की सजा सुनाई जा रही थी तो सजा प्राप्त अमनजोत कौर उर्फ ज्योति उस समय गोद में अपना 4 माह के मासूम बच्चे को उठाए हुए थी। उसने खुद को निर्दोष बताते हुए अदालत को अपने 4 मासूम बच्चे का बार-बार वास्ता देते हुए उस पर रहम करने का अनुरोध किया, लेकिन उसके बचाव हेतु कोई रास्ता नहीं बन पाया। अदालत ने उसे 4 वर्ष की कैद की सजा सुनाते हुए उसे जेल भिजवाने के ही आदेश जारी किए।  

फूट-फूट कर रोते हुए बच्चा किया रिश्तेदारों के सुपुर्द
फैसले के वक्त जब अदालत ने मुख्य आरोपी किंदा की मौसेरी बहन अमनजोत कौर उर्फ ज्योति को भी सजा सुनाई तो अदालत के आदेशानुसार महिला पुलिस कर्मियों ने मुख्य आरोपी किंदा की मौसी अमरीक कौर व उसकी बेटी ज्योति को पुलिस हिरासत में ले लिया। इस दौरान ज्योति अदालत में फूट-फूट कर रोने लगी। वह अपनी गोद में उठाए अपने 4 महीने के मासूम बच्चे को जेल की सलाखों के पीछे नहीं ले जाना चाहती थी। उसने अदालत के फैसले के पश्चात अपनी गोद में उठाए मासूम बच्चे को अपने नजदीकी रिश्तेदारों के सुपुर्द कर दिया। 

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