Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jan, 2018 08:02 AM
एडीशनल सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने अपने एक फैसले में कोटकपूरा की एक महिला के साथ जबरदस्ती करने के उपरांत उसकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने के मामले में कथित आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
फरीदकोट (स.ह.): एडीशनल सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने अपने एक फैसले में कोटकपूरा की एक महिला के साथ जबरदस्ती करने के उपरांत उसकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने के मामले में कथित आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सिटी पुलिस कोटकपूरा द्वारा पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर दीपक कुमार, रवि कुमार व संदीप कुमार विरुद्ध आई.पी.सी. की अलग-अलग धाराओं के तहत मुकद्दमा दर्ज किया था पुलिस द्वारा इस मामले में रवि कुमार व दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया था।
महिला ने आरोप लगाया कि उक्त ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे डराना शुरू कर दिया व बाद में उससे 15 हजार रुपए की मांग की और अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस ने दावा किया है कि विवाद के बाद आरोपियों ने वीडियो रिकाॄडग नहर में फैंक दी। अदालत ने इस मामले में उक्त अपराध को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।