Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Dec, 2017 09:16 AM
अतिरिक्त सैशन जज शाम लाल की अदालत द्वारा 100 ग्राम नशीले पाऊडर के मामले में इकबाल सिंह छबी निवासी गांव कल्याणपुर को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज शाम लाल की अदालत द्वारा 100 ग्राम नशीले पाऊडर के मामले में इकबाल सिंह छबी निवासी गांव कल्याणपुर को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
इस मामले में 28.5.14 को थाना लांबड़ा की पुलिस ने केस दर्ज किया था।