Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Mar, 2018 10:07 AM
करीब 7 साल बाद अवैध हथियार रखने के आरोपी रमनदीप सिंह उर्फ रमनीत पुत्र मुख्तयार सिंह निवासी भादल नीचां (खन्ना) को दोषी करार देते हुए बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन गुरशेर सिंह की अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुजाई।
होशियारपुर (अमरेन्द्र): करीब 7 साल बाद अवैध हथियार रखने के आरोपी रमनदीप सिंह उर्फ रमनीत पुत्र मुख्तयार सिंह निवासी भादल नीचां (खन्ना) को दोषी करार देते हुए बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन गुरशेर सिंह की अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुजाई।
गौरतलब है कि थाना सदर पुलिस ने 10 अगस्त 2011 को चिन्तपूर्णी रोड पर गांव आदमवाल के पास लगाई नाकेबंदी दौरान तत्कालीन ए.एस.आई. हरबंस सिंह ने बाइक सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया था। पुलिस को देख बाइक सवार ने मौके से भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया था।
जब पुलिस ने रमनदीप सिंह उर्फ रमनीत पुत्र मुख्तयार सिंह निवासी भादल नीचां की तलाशी ली तो उससे एक .32 बोर का रिवाल्वर बरामद हुआ जबकि पुलिस ने बाइक के दस्तावेजों की जांच की तो वे भी चोरी के निकले। पुलिस ने रमनदीप के दूसरे साथी दलजीत सिंह उर्फ लाडी पुत्र पूर्ण सिंह निवासी भादल नीचां के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें काबू कर लिया था। बाद में दलजीत सिंह उर्फ लाडी भाग गया तो अदालत ने उसे भगौड़ा करार दे दिया।