Edited By Mohit,Updated: 23 Jan, 2020 06:29 PM
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने तलवाड़ा थाने के एक गांव की...........
होशियारपुर (अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने तलवाड़ा थाने के एक गांव की 10 वर्षीय नाबालिगा स्कूली छात्रा को नशीले टीके लगा छेड़छाड़, अश्लील हरकत, धमकी देने सहित दुष्कर्म की धाराओं के अधीन आरोपी अजीत कुमार उर्फ जीता पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी गांव हलेड़ (तलवाड़ा) को दोषी करार देते हुए वीरवार को कैद के साथ नगद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 376(एबी) में दोषी को 20 साल की कैद व 25 हजार रुपए नगद जुर्माना, 354 बी मे 7 साल की कैद के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना, धारा 328 में 10 साल की कैद व 20 हजार रुपए नगद जुर्माना, धारा 506 में 7 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना और 77 जुवेनाइल जस्ट्सि एक्ट में 7 साल की कैद व 5 हजार रुपए नगद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत ने कैद के दौरान सभी सजाएं एक साथ चलने के आदेश दिए हैं।
कैसे हुआ था मामले का खुलासा
गौरतलब है कि तलवाड़ा थाने के अधीन आते एक गांव की रहने वाली 10 वर्षीया स्कूली छात्रा जिसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है को आरोपी अजीत कुमार बहला फुसलाकर गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले जाकर अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म की कोशिश करने लेगा। जब बच्ची रोने लगी तो आरोपी ने कोई नशीला टीका लगाकर बच्ची को बेहोश कर दिया करता था। बच्ची की मां मेहनत मजदूरी करती थी। एक दिन बच्ची की हालत खराब देख जब मां ने पूछा तो बच्ची ने सारी बातें मां को बता दी।
एक साल से पहले ही दोषी को मिली जुल्म की सजा
नाबालिग बच्ची के मुंह से जुल्म की बात सुनने के बाद बच्ची की मां 23 जनवरी 2019 को थाना तलवाड़ा पहुंच पुलिस अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस सिखायत के आधार पर आरोपी अजीत कुमार उर्फ जीता निवासी गांव हलेड़ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अधीन केस दर्ज कर अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।