Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Mar, 2018 10:20 AM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट रेणु गोयल पी.सी.एस. द्वारा एक व्यक्ति महंगा सिंह पुत्र बूटा सिंह निवासी पिंडी खैर को चैक बाऊंस होने के मामले में 2 वर्ष की कैद व 10,000 रुपए जुर्माना किया गया। महंगा सिंह द्वारा 2 लाख रुपए का कर्ज द होशियारपुर सैंट्रल...
दसूहा(झावर): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट रेणु गोयल पी.सी.एस. द्वारा एक व्यक्ति महंगा सिंह पुत्र बूटा सिंह निवासी पिंडी खैर को चैक बाऊंस होने के मामले में 2 वर्ष की कैद व 10,000 रुपए जुर्माना किया गया। महंगा सिंह द्वारा 2 लाख रुपए का कर्ज द होशियारपुर सैंट्रल को-ऑप्रेटिव बैंक ब्रांच कंधाला शेखां से लिया गया था।
इस संबंधी उसने बैंक को कर्ज सहित 3,20,615 रुपए का चैक दिया था, जोकि बाऊंस हो गया। इसके बाद बैंक मैनेजर मनजीत कौर ने अपने बैंक के वकील देवराज के माध्यम से अदालत में केस दर्ज किया था जिसके परिणामस्वरूप यह सजा सुनाई गई।