नाके दौरान 17 स्कूली बसों के चालान काटे

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Apr, 2018 12:22 PM

during the nose invoice of 17 school buses

हाईकोर्ट के आदेशानुसार सेफ स्कूल वाहन द्वारा कुल 17 स्कूली बसों के चालान करके मौके पर करीब 20 से 25 हजार रुपए वसूल किया गया। कुछ स्कूलों को एक सप्ताह की वाॄनग देकर छोड़ दिया गया और कुछ बसों के आर.टी.ओ. ने चालान काटे।

श्रीहरगोबिन्दपुर/घुम्माण(रमेश): हाईकोर्ट के आदेशानुसार सेफ स्कूल वाहन द्वारा कुल 17 स्कूली बसों के चालान करके मौके पर करीब 20 से 25 हजार रुपए वसूल किया गया। कुछ स्कूलों को एक सप्ताह की वार्निंग देकर छोड़ दिया गया और कुछ बसों के आर.टी.ओ. ने चालान काटे। 

 

सेफ स्कूल वाहन अधिनियम के अंतर्गत बाल सुरक्षा अधिकारी सुनील जोशी ने जिला के समूह स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए कि जिला में स्कूल के बच्चों की सुरक्षा से समझौता करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही निर्देश दिए कि स्कूल की बसों के चालक व कंडक्टर हमेशा वर्दी में रहेंऔर बच्चों को सुरक्षित ढंग से सफर करवाएं। इसके अतिरिक्त जिन बसों में लड़कियां सफर करती हैं, उनमें महिला सहायक होनी अनिवार्य है

 

उन्होंने कहा कि स्कूल बसों के कंडक्टर व चालक इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को बस से उतारते व चढ़ाते समय सावधानी बरतें ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो। इस अवसर पर बाल सुरक्षा अधिकारी सुनील जोशी, गगनदीप वर्कर, ए.एस.आई. कुलदीप सिंह व एच.सी. भुपिन्द्र सिंह उपस्थित थे।

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