Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Oct, 2017 11:01 AM
भले ही पंजाब सरकार द्वारा रेत खन्न माफिया पर अंकुश लगाने का दावे किए जा रहे हैं मगर सरकार द्वारा निर्धारित रेत खड्डों पर भी ठेकेदारों द्वारा निर्धारित जगह से कहीं ज्यादा नीचे गहराई में रेत को निकाल कर नियमों दी धज्जियां उढ़ाई जा रही है।
जलालाबाद (सेतिया) : भले ही पंजाब सरकार द्वारा रेत खन्न माफिया पर अंकुश लगाने के दावे किए जा रहे हैं मगर सरकार द्वारा निर्धारित रेत खड्डों पर भी ठेकेदारों द्वारा निर्धारित जगह से कहीं ज्यादा गहराई में रेत को निकाल कर नियमों दी धज्जियां उढ़ाई जा रही है। जिसकी स्पष्टता का प्रमाण माइनिंग अधिकारी जसविंदर पाल सिंह द्वारा जीएम को भेजी गई रिपोर्ट मेंं ओर भी पुख्ता करती है। अपनी रिपोर्ट में जसविंदर पाल सिंह ने बताया है कि गांव सुखेरा बोदला में निर्धारित मुरब्बा नंबर-33, किल्ला नंबर-10 भूमि 7 कैनाल 11 मरले का जब पैमाना किया गया तो वहां पाया गया कि वहां रेत की निकासी 85 फीट लंबाई, 95 फीट चौड़ाई तथा 30 फीट गहराई में की गई है।
इसी तरह मुरब्बा नंबर-17,किल्ला नंबर-12 में 8 कैनाल भूमि पर रेत की निकासी 50 फीट लंबाई, 60 फीट चौड़ाई तथा 25 फीट गहराई में की गई है। जबकि सरकारी आदेशों के मुताबिक 10 फीट से ज्यादा गहराई में रेत की निकासी नहीं की जा सकती है। उधर इस संबंधी जब माइनिंग अधिकारी जनरल मैनेजर गुरजंट सिंह के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट माइनिंग अधिकारी ने लिखित में भेजी है उस पर कार्रवाई की जा रही है। रेत की अवैध निकाली पर दो लोगों पर मामला दर्ज उधर सदर थाना पुलिस ने माइनिंग अधिकारी जसविंदर पाल सिंह के ब्यानों पर गांव सुखेरा बोदला में ही निर्धारित खड्डों के साथ के खेतों में हो रही रेत की अवैध तौर पर निकासी किए जाने के आरोप में विभिन्न मामलों में दो लोगों पर मामला दर्ज किया है। जबकि आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
जानकारी देते हुए जसविंदर पाल सिंह (माइनिंग अधिकारी फाजिल्का) ने बताया कि दलजीत सिंह पुत्र बोहड़ सिंह निवासी सुखेरा बोदला तथा हरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी दशमेश नगरी (थाना सिटी) जो अपने खेतों में से रेत अवैध तौर पर निकासी करवा रहे थे जांच के बाद उक्त दोनों के विरुद्ध धारा 379,21 माईनिंग एंड मिनरल एक्ट अधीन दर्ज किया है।