नहरी पानी चोरी करने वालों पर सरकार ने कसा शिकंजा

Edited By Vatika,Updated: 25 May, 2018 02:27 PM

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पुलिस ने आज फाजिल्का जिले के गांव सजराना के निकट सदर्न नहर से नहरी पानी की चोरी करते तथा इसके लिए प्रयोग की जाने वाली पाइप व मोटरें काबू कर लीं। सीमावर्ती टेल एंड पर पड़ते गांवों के किसानों के आह्वान पर पुलिस पार्टी ने फाजिल्का सब-डिवीजन के...

फाजिल्का (नागपाल): पुलिस ने आज फाजिल्का जिले के गांव सजराना के निकट सदर्न नहर से नहरी पानी की चोरी करते तथा इसके लिए प्रयोग की जाने वाली पाइप व मोटरें काबू कर लीं। सीमावर्ती टेल एंड पर पड़ते गांवों के किसानों के आह्वान पर पुलिस पार्टी ने फाजिल्का सब-डिवीजन के  डी.एस.पी. नरिन्द्र सिंह व एस.डी.ओ. कैनाल पवन बिश्रोई के नेतृत्व में बुर्जी नंबर 56 के निकट विभिन्न स्थानों पर रेड की तथा कम से कम 20 पाइपें व मोटरें बरामद कीं। 

टेल एंड पर स्थित सीमावर्ती गांव खानपुर के सरपंच हरदीप ढाका के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने इस सर्च ऑप्रेशन में सहायता की। इन किसानों ने बताया कि प्रभावशाली किसानों ने गांव सजराना तथा निकटवर्ती गांवों के निकट सदर्न कैनाल से अपने खेतों में पानी लगाने के लिए अवैध रूप से मोटरें तथा पाइपें डाल रखी थीं, जिससे सीमा व टेल एंड पर स्थित गांवों में में पानी नहीं पहुंच रहा था। बताया जाता है कि इन प्रभावशाली किसानों को कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों का भी सहयोग प्राप्त है। ढाका ने बताया कि उन्होंने यह मामला फाजिल्का के पूर्व कांग्रेस विधायक डा. महिन्द्र कुमार रिणवा के ध्यान में लाया जिन्होंने आगे यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जिसके बाद यह सर्च ऑप्रेशन चलाया गया।

 उन्होंने बताया कि सदर्न कैनाल के टेल एंड पर स्थित गांवों के किसानों की सैंकड़ों एकड़ भूमि में बीजी नरमे की फसल नहरी पानी के अभाव में सूखनी शुरू हो गई है क्योंकि गांव सजराना, सिंहपुरा व चाहलां गांव जोकि हाई प्रोफाइल जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते हैं, के निकट कई स्थानों पर नहरी पानी की चोरी हो रही थी। बताया जाता है कुछ किसानों ने नहर के निकट अवैध ढंग से कमरे बना रखे थे जिनमें मनमाने ढंग से पाइपें व मोटरें लगा रखी थीं। डी.एस.पी. नरिन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में हरि चंद, मोहिन्द्र सिंह व 10 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 379, लैंड एक्ट की धारा 70 तथा सार्वजनिक सम्पत्ति एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।  

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