Edited By swetha,Updated: 08 Apr, 2018 10:42 AM
न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार की अदालत में 9 लाख के चैक बाऊंस के आरोपी महेन्द्र पाल पुत्र अमरनाथ निवासी करनपुर राजस्थान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
जानकारी के अनुसार दविन्द्र सिंह पुत्र गुरबख्शीश सिंह वासी झुरडख़ेड़ा ने 9 लाख का एक चैक...
अबोहर (भारद्वाज): न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार की अदालत में 9 लाख के चैक बाऊंस के आरोपी महेन्द्र पाल पुत्र अमरनाथ निवासी करनपुर राजस्थान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
जानकारी के अनुसार दविन्द्र सिंह पुत्र गुरबख्शीश सिंह वासी झुरडख़ेड़ा ने 9 लाख का एक चैक बाऊंस होने का केस अदालत में महेंद्रपाल के खिलाफ दायर किया। महेंद्रपाल को सम्मन जारी हुए। महेंद्रपाल ने अपने वकील विनोद मेहता के माध्यम से अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई।
न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार की अदालत में 9 लाख के चैक बाऊंस के आरोपी के वकील विनोद मेहता ने यह दलीलें पेश कीं कि दविन्द्र सिंह से हमारा कोई लेन-देन नहीं है। इनके रिश्तेदार के साथ हमारा लेन-देन था जिसने यह चैक दविन्द्र कुमार को दे दिया, जिसने यह चैक बैंक में लगा दिया था। दूसरी ओर दविंद्र सिंह के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।