हाईकोर्ट के आदेशों की पालना न करने पर पंजाब सरकार को 40 हजार कॉस्ट

Edited By Des raj,Updated: 08 Sep, 2018 12:40 AM

government will pay 40 thousand for not following orders of high court

ग्रामीण स्कूली बच्चों के व्यक्तित्व निखार सहित सामाजिक दायित्व पैदा करने के मकसद से शहरी निजी स्कूलों के बच्चों के साथ संवाद करवाने के हाईकोर्ट के आदेशों की उचित पालना न करने पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने 40 हजार रुपए कॉस्ट डाली है। वहीं, हरियाणा ने...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): ग्रामीण स्कूली बच्चों के व्यक्तित्व निखार सहित सामाजिक दायित्व पैदा करने के मकसद से शहरी निजी स्कूलों के बच्चों के साथ संवाद करवाने के हाईकोर्ट के आदेशों की उचित पालना न करने पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने 40 हजार रुपए कॉस्ट डाली है। वहीं, हरियाणा ने संबंधित आदेशों की अच्छे से पालना की जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य की स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी पंजाब को देने को कहा है। संबंधित कॉस्ट 2 हफ्ते में जमा करवानी होगी जिसे विधवा बलवंत कौर के घर के निर्माण पर खर्च किया जाएगा।

जरूरतमंदों की आवास समस्या पर भी निर्देश जारी: वहीं गरीब और पिछड़े लोगों के लिए मकान बनाने के मुद्दे पर पंजाब सरकार को आदेश दिए कि ग्राम पंचायत के सरपंच को कहें कि लाभार्थी/गरीबों को ढूंढ घर बनाए जाने के लिए जमीन चिन्हित करें। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तहत रकम जारी करेगी जिसके बाद ग्राम पंचायत मामूली सी रकम टोकन रैंट के रूप में लाभार्थियों से लेगी ताकि वे जगह छोड़ते हैं तो उनकी जगह जरूरतमंद रह सकें। 17 अप्रैल, 2001 के निर्देशों तहत लाभार्थियों को अलॉटमैंट होगी।
 

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