Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Nov, 2017 08:58 AM
रजिस्ट्रियां लिखते समय अहम बातों को दरकिनार करने वाले वसीका नवीसों को इन बातों की अवहेलना महंगी साबित हो सकती है। वीरवार को एस.डी.एम.-1 राजीव वर्मा ने सब-डिवीजन-1 से संबंधित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को हिदायतें जारी करते हुए कहा ......
जालंधर (अमित): रजिस्ट्रियां लिखते समय अहम बातों को दरकिनार करने वाले वसीका नवीसों को इन बातों की अवहेलना महंगी साबित हो सकती है। वीरवार को एस.डी.एम.-1 राजीव वर्मा ने सब-डिवीजन-1 से संबंधित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को हिदायतें जारी करते हुए कहा कि अगर किसी रजिस्ट्री के अंदर 11 में से एक भी हिदायत का पालन नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्री न की जाए। इसके साथ ही रजिस्ट्री लिखने वाले वसीका नवीस को नोटिस जारी करके चेतावनी दी जाए। अगर फिर भी वसीका नवीस द्वारा गलती दोहराई जाती है तो उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए।
गौर करने लायक है कि डायरैक्टर लैंड रिकार्ड द्वारा जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से तहसीलदारों द्वारा समूह वसीका नवीसों एवं एडवाकेट्स को पत्र जारी करके कुल 11 हिदायतों की यथावत पालना करने के लिए काफी बार कहा जा चुका है जिसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा उक्त कदम उठाया जा रहा है।
क्या हैं हिदायतें जिनका पालन करना है अनिवार्य
किसी भी वसीका नवीस द्वारा रजिस्ट्री लिखते समय यह देखना होगा कि जिस रकबे की फोटो लगाई गई है। उसकी लोकेशन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। रकबे के आस-पास क्या बना हुआ है और उसके दोनों साइड क्या है इसका फोटो में पता लगना अनिवार्य है। 2 मरले से कम रजिस्ट्री में लोकेशन (साइट) मैप तस्दीकशुदा नक्शा नवीस से प्राप्त करके लगाया जाना जरूरी है। ताजा फर्द (जो 15 दिन से पुरानी न हो) की असल कापी रजिस्ट्री के साथ लगाई जाए। रजिस्ट्री लिखने के लिए ली गई फीस की रसीद भी साथ नत्थी की जाए। जिला कलैक्टर की तरफ से निर्धारित रेट से कम रेट पर रजिस्ट्री न लिखी जाए। निर्धारित फार्म-1 और स्व:-घोषणा पत्र साथ लगाया जाए। सैल्फ अटैस्टेड आई.डी. प्रूफ की कापी लगाई जाए।
संबंधित दोनों पक्षों का मोबाइल नं लिखा जाए। वसीका नवीस इस बात की पुष्टि करे कि दोनों पक्षों की तरफ से कोई एग्रीमैंट तो नहीं किया गया और अगर किया गया है तो उसकी कीमत का रजिस्ट्री में जिक्र अवश्य किया जाए। रजिस्ट्री की शुरूआत में सबसे पहले जिला कलैक्टर की तरफ से निर्धारित रेटों की सूची का क्रम संख्या नं, उसका रेट, कुल एरिया और कवर्ड एरिया दर्ज किया जाना लाजिमी है। दोनों पक्षों के मुकम्मल पते लिखना अनिवार्य है।