Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Oct, 2017 11:46 AM
16 अक्तूबर को लोकल बॉडीज विभाग ने केबल और डी.टी.एच. पर 5 रुपए एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने के प्रावधान के साथ इसकी चोरी करने वालों पर पांच साल की जेल का प्रावधान कर दिया है
चंडीगढ़/अमृतसरः 16 अक्तूबर को लोकल बॉडीज विभाग ने केबल और डी.टी.एच. पर 5 रुपए एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने के प्रावधान के साथ इसकी चोरी करने वालों पर पांच साल की जेल का प्रावधान कर दिया है जिसके चलते यह मामला अटक गया है। फाइनांशियल मामला होने के कारण सरकार इसका आर्डिनेंस जारी करना नहीं चाहती हालांकि सिद्धू जारी करने के पक्ष में थे। सिद्धू ने पुष्टि की कि सरकार अगले सेशन में बिल लाने जा रही है।
यह बिल तुरंत लागू हो सकता था जैसा कि चंडीगढ़ में हुअा लेकिन सिद्धू अड़ गए कि टैक्स चोरों के खिलाफ सजा का प्रावधान हो। इसके लिए आई.पी.सी. में परिवर्तन करना होगा जिसकी मंजूरी राष्ट्रपति देते हैं। सिद्धू के अड़ने से लोकल बॉडीज विभाग को मिलने वाले 47 करोड़ टैक्स की चपत लगी है। सिद्धूके अड़ने से लोकल बॉडीज विभाग को 47 करोड़ की चपत लग गई है जो एंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में मिलना था।
गौरतलब है कि जी.एस.टी. के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का अधिकार जी.एस.टी. काऊंसिल ने विभाग को दे दिया था। इससे पहले सरकार को सिर्फ डी.टी.एच. पर 60 रुपए टैक्स होने के चलते 54 करोड़ रुपए रहा था।
सी.एम.ओ.ने ऐतराज करते कहा, मात्र पांच रुपए के टैक्स के लिए पांच साल की सजा सही नहीं है लेकिन सिद्धू अड़ गए तो सी.एम.ओ. ने कहा कि इसे बिल के रूप में विधानसभा में बहस करवा ली जाए। सेशन 22 दिसंबर से पहले बुलाने के आसार हैं। इसे पास करवाने के बाद गवर्नर और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह पास होकर कब आएगा, इसको लेकर संशय खड़ा हो गया है।