सेल्ज टैक्स विभाग को रेलवे डिवीजन का झटका, रेलवे सीमाओं के अंदर नहीं जा सकेंगे सेल टैक्स अधिकारी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 May, 2017 11:43 AM

sales tax department

सेल्ज टैक्स विभाग को करारा झटका देते हुए रेलवे विभाग ने कड़ा नोटिस लेते कहा कि सेल्ज टैक्स विभाग का रेलवे की सीमाओं के अंदर माल को पकडऩा अथवा किसी प्रकार की आपत्ति जताना गलत है।

अमृतसर (इन्द्रजीत) :  सेल्ज टैक्स विभाग को करारा झटका देते हुए रेलवे विभाग ने कड़ा नोटिस लेते कहा कि सेल्ज टैक्स विभाग का रेलवे की सीमाओं के अंदर माल को पकडऩा अथवा किसी प्रकार की आपत्ति जताना गलत है। 


इसके लिए सीनियर डिवीजन कंट्रोल मैनेजर फिरोजपुर ने एक पत्र लिखकर जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट, हिमाचल प्रदेश अथवा अन्य रेलवे स्टेशनों जो फिरोजपुर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का सेल्ज टैक्स विभाग का हस्तक्षेप गलत होगा। 


इसके अतिरिक्त उक्त पत्र नं.-152/सी-2, पी.टी.-7 में सभी रेलवे स्टेशनों के सी.पी.एस., सी.आई.एम.एस., सी.आई.टी.एस., पोस्ट कमांडर अथवा आर.पी.एफ. बलों को भी निर्देश दिए हैं कि अनधिकृत तौर पर किसी भी विभाग को बिना अनुमति के पार्सल अथवा लीज संबंधी किसी भी सामान की जांच न करने दी जाए, क्योंकि इससे रेलवे के पैसेंजर अथवा पार्सल विभाग से संबंधित कस्टमर और अधिकारियों को असुविधा होती है, जिससे पार्सल विभाग का कारोबार प्रभावित होता है।


 पत्र में लिखा गया है कि रेल मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा 2006/टी.सी. (एफ.एम.)11/8, 24-7-2006 को उक्त पत्र के माध्यम से भी इसकी जानकारी दे दी गई थी, जबकि सेल्ज टैक्स विभाग द्वारा इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करके रेलवे के कामकाज में खलल डालना गलत है। पत्र के अनुसार सैक्शन 2 (21) रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार भी सेल्ज टैक्स विभाग को रेलवे की परिसीमाओंं के अंदर आना बंद किया गया है। 

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