Edited By Updated: 08 Dec, 2016 12:23 PM
अपनी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने आरोपी पिता के खिलाफ आरोप सही पाए जाने पर उसे 5 वर्ष की कैद और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अमृतसर (महेन्द्र): अपनी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने आरोपी पिता के खिलाफ आरोप सही पाए जाने पर उसे 5 वर्ष की कैद और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़ित बच्ची को दी जाएगी। जुर्माना राशि न अदा किए जाने पर उसे 2 माह की अतिरिक्त कैद होगी।
गौरतलब है कि 9वीं की छात्रा ने अपनी मां के साथ पुलिस से शिकायत की थी कि उसका पिता हरदीप सिंह उर्फ काला जो कि सब्जी विक्रेता है, अक्सर सायं के समय उसके साथ छेड़खानी करता रहता था। मना करने पर वह उसे तरह-तरह की धमकियां देता था।
पिता होने के कारण वह किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। उसने बताया कि 28-4-2016 को सुबह के करीब 11-11.30 बजे का समय था, उसके सभी भाई-बहन स्कूल गए हुए थे और मां बाजार गई हुई थी। मौका पाकर उसका पिता उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था। विरोध करने पर उसने धमकी दी की वह उसे स्कूल से हटवा देगा। बावजूद इसके वह किसी न किसी तरह अपना बचाव करते हुए वहां से भाग गई। उसने सारी बात अपनी मां को बताई। आरोपी का निक नेम काला था और नाम के साथ-साथ उसकी करतूतें भी काली ही थीं। पीड़ित बच्ची का यह भी कहना था कि इससे पहले भी उसके पिता ने वर्ष 2014 में उसके साथ इसी तरह से छेडख़ानी की थी। जिस पर उसके पिता के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उसकी फूफी ने यह सोचकर कि परिवार की बदनामी न हो, मामला रफा-दफा करवा दिया था।