Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Mar, 2018 10:22 PM
पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को राज्यभर में गैस पाइप लाइनें बिछाने के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को ऐसी पा....
चंडीगढ़(पराशर): पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को राज्यभर में गैस पाइप लाइनें बिछाने के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को ऐसी पाइप लाइनें बिछाने के लिए एकसार नीति बनाने के लिए दिए निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है। पैट्रोलियम एंड नैचुरल गैस रैगुलेटरी बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) के सुझाव पर गुजरात की नीति की समीक्षा और संबंधित विभागों से सलाह के बाद स्थानीय निकाय विभाग द्वारा यह नीति तैयार की गई है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने राज्य सरकार के विभागों, शहरी स्थानीय संस्थाओं, राज्य अथॉरिटी से संबंधित जमीन पर सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नैटवर्क निकालने के लिए मुआवजा निर्धारित करने, मुरम्मत खर्चे और मंजूरी के लिए इन नए दिशा-निर्देशों को हरी झंडी दी गई है। नई नीति के मुताबिक प्रति मीटर सालाना 50 रुपए किराया निर्धारित किया गया है।
कैबिनेट ने 31 मार्च 2017 के लिए कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिट जनरल (कैग) की लेखा रिपोर्टों और वित्तीय लेखे पंजाब विधानसभा में पेश करने को भी मंजूरी दी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय संविधान की धारा 151 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार उपरोक्त दस्तावेज और रिपोर्टें चालू बजट सत्र के दौरान पेश करना आवश्यक है।