Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Dec, 2017 01:21 PM
पाकिस्तान की अदालत ने कैनीडियन-पंजाबी महिला कारोबारी राजविन्दर कौर गिल को अगवा करके उसकी हत्या करने के आरोप में पकड़े हाफिज शाहजाद को बरी कर दिया है।
लाहौर/कैनेडाः पाकिस्तान की अदालत ने कैनीडियन-पंजाबी महिला कारोबारी राजविन्दर कौर गिल को अगवा करके उसकी हत्या करने के आरोप में पकड़े हाफिज शाहजाद को बरी कर दिया है।
5 साल पहले कैनेडा से लाहौर गई राजविन्दर कौर गिल को अगवा करके मार दिया गया था। राजविन्दर के पिता सिकन्दर सिंह गिल की शिकायत पर हाफिज शाहजाद, शाहद गजनफर उर्फ कृष्णा और कुछ अज्ञात व्यक्तियों खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। इसकी सुनवाई शनिवार को हुई जिसमें ये फैसला लिया गया। शाहजाद खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रहने के बाद लाहौर सैशन जज इरफान बसरा ने शनिवार को उसे बरी कर दिया।
बता दें कि राजविन्दर कौर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की दूर की रिश्तेदार थी और उसके कत्ल का केस लम्बे समय से चल रहा था। एफ.आई.आर. मुताबिक राजविन्दर 25 अगस्त, 2012 को कैनेडा से लाहौर पहुंची थी। उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट, नकदी, लैपटाप, सोने के गहने और ओर कीमती वस्तुएं थे। शिकायत मुताबिक राजविन्दर शाहद, हाफिज और अन्य के संपर्क में थी। शाहद ने हाफिज और अन्य के साथ मिल कर राजविन्दर को अगवा कर उसका सामान लूटने बाद में उसकी हत्या कर दी थी। सिकन्दर सिंह गिल के वकील आफताब अहमद बाजवा ने कहा कि मुलजिम ने मैजिस्ट्रेट सामने अपना जुर्म कबूल लिया था कि उन राजविन्दर का सामान लूट कर उसे मार दिया था और लाश खानपुर नहर में फैंक दी थी। बाजवा ने कहा कि वह फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। शाहद जुर्म करने के बाद पाकिस्तान छोड़ कर चला गया था और वह कैनेडा में मुकदमे का सामना कर रहा है।