Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 May, 2017 01:30 AM
मोहाली के अंतर्गत एक गांव में 12 बोर की राइफल से एक शख्स की हत्या में 7 साल से जेल में बंद.....
चंडीगढ(बृजेन्द): मोहाली के अंतर्गत एक गांव में 12 बोर की राइफल से एक शख्स की हत्या में 7 साल से जेल में बंद कुलवंत सिंह को हाईकोर्ट ने 8 बार जमानत याचिका खारिज करने के बाद 9वीं बार बेल दे दी। वहीं तेजी से ट्रायल चलाने के हाईकोर्ट के पिछले आदेशों की पालना न होने पर प्रॉसीक्यूशन को हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई।
कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में कहा था कि ट्रायल को तेजी से चलाया जाना चाहिए और उचित समय में पूरा करें। पिछले आदेशों में सामने आया था कि सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और केवल मृतक की बेटी कुलविंद्र कौर के बयान बचे हैं। ऐसे में कोर्ट ने तत्काल उनके बयान दर्ज करवाने के आदेश दिए थे। वहीं कोर्ट ने पाया कि कुलविंद्र कौर को अभी तक गवाह के रूप में सम्मन भी नहीं किया गया है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद कुलविंद्र कौर के बयान दर्ज क्यों नहीं किए गए? प्रॉसीक्यूशन ने याची का तेजी से ट्रायल चलाए जाने का हक साफ तौर पर नष्ट कर दिया जिसे लेकर समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट भी कहता रहता है। कोर्ट ने कहा कि जमानत पाने के लिए याची ने जितना समय जेल में काट लिया, वह बहुत है। याची की तरफ से सीनियर एडवोकेट जे.एस. बेदी ने दलीलें पेश कीं।
यह है मामला
कुलवंत सिंह के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करने और आपराधिक साजिश रचने समेत आम्र्स एक्ट की धाराओं में 19 दिसम्बर, 2010 को बलौंगी थाने में केस दर्ज किया गया था। बाद में मामला सी.बी.आई. को ट्रांसफर हो गया था। 13 दिसम्बर, 2012 को सी.बी.आई. ने ताजा एफ.आई.आर. दर्ज की थी।