Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Dec, 2017 10:56 AM
बहुकरोड़ी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के केसों का सामना कर रहे पंजाब पुलिस के डिसमिस हो चुके डी.एस.पी. जगदीश भोला के साथी आरोपी गब्बर सिंह की जमानत याचिका मंगलवार को सी.बी.आई. की अदालत ने रद्द कर दी।
मोहाली (कुलदीप): बहुकरोड़ी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के केसों का सामना कर रहे पंजाब पुलिस के डिसमिस हो चुके डी.एस.पी. जगदीश भोला के साथी आरोपी गब्बर सिंह की जमानत याचिका मंगलवार को सी.बी.आई. की अदालत ने रद्द कर दी।
गब्बर सिंह को साथी मनप्रीत सिंह उर्फ मनी निवासी गांव ढक्कोवाल जिला होशियारपुर के साथ 8 मार्च को मंडी गोबिन्दगढ़ पुलिस ने गांव अंबेमाजरा के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को इंडैवर कार में 2 किलोग्राम हैरोइन, 20 किलोग्राम कैमीकल पाऊडर तथा हवाला राशि के 1 करोड़ रुपए सहित पकड़ा था। पूछताछ में दोनों से एन.आर.आई. अनूप सिंह काहलों के साथ संबंध होने की पुष्टि हुई थी। केस में अदालत ने मनप्रीत को न्यू नाभा जेल और गब्बर को पटियाला जेल भेज दिया था।
जगदीश भोला के खिलाफ केस में ई.डी. के एडीशनल डायरैक्टर के बयान हुए दर्ज
वहीं दूसरी तरफ बहुकरोड़ी ड्रग तस्करी केस के मुख्य आरोपी जगदीश भोला के खिलाफ सी.बी.आई. की अदालत में जारी केस की सुनवाई हुई। अदालत में ई.डी. के एडीशनल डायरैक्टर पी.के. चौधरी के बयान दर्ज हुए। अदालत ने केस की सुनवाई 21 दिसम्बर के लिए निर्धारित करते हुए अन्य एडीशनल डायरैक्टर ए.के. कौशल को बयान दर्ज करवाने को कहा है। इसके अलावा रैवेन्यू विभाग के भी उन अधिकारियों के बयान दर्ज होंगे जिन-जिन जिलों में जगदीश भोला की प्रॉपर्टी है और जिनके कार्यकाल में भोला की रजिस्ट्रियां हुई थीं।