Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Aug, 2017 04:09 PM
पंजाब के साथ लगती पाक सीमा से घुसपैठ तथा नशा तस्करी को रेकरने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से तकनीकी निगरानी प्रणाली की समयसीमा संबंधी जबाव मांगा है। उल्लेखनीय है कि पठानकोट के एयरबेस पर हमले के बाद केंद्र ने भारत-पाक बार्डर पर...
चंडीगढ़ः पंजाब के साथ लगती पाक सीमा से घुसपैठ तथा नशा तस्करी को रेकरने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से तकनीकी निगरानी प्रणाली की समयसीमा संबंधी जबाव मांगा है। उल्लेखनीय है कि पठानकोट के एयरबेस पर हमले के बाद केंद्र ने भारत-पाक बार्डर पर सुरक्षा पर तकनीकी यंत्र लगाने का फैसला किया था।
इसमें सीमापार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे, थर्मल इमेज और नाइट विजन उपकरण, युद्ध के मैदान में निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले राडार, भूमिगत मॉनिटरिंग सेंसर और लेजर बैरियर्स लगाने शामिल थे। इससे घुसपैठ तथा नशा तस्करी पर लगाम लगाई जा सकती हैं।
इस संबंधी न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र से सीमा निगरानी के लिए विशेष योजना के कार्यान्वयन संबंधी जबाव मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि बार्डर सुरक्षा के लिए सरकार ने निविदा प्रक्रिया शुरू की या नहीं और कितनी समय सीमा में काम पूरा होगा।