Edited By Updated: 28 Feb, 2017 08:01 AM
एडीशनल सैशन जज प्रिया सूद की अदालत ने हैरोइन तस्करी के मामले में लाल सिंह पुत्र मेवा सिंह, जोकि गुलबाड़ी गेट, वार्ड नं. 37 अमृतसर का मूल निवासी है तथा.......
होशियारपुर (जैन): एडीशनल सैशन जज प्रिया सूद की अदालत ने हैरोइन तस्करी के मामले में लाल सिंह पुत्र मेवा सिंह, जोकि गुलबाड़ी गेट, वार्ड नं. 37 अमृतसर का मूल निवासी है तथा आजकल लिंक रोड अबादपुरा जालंधर में रहता है, को दोषी करार देते हुए एन.डी.पी.एस. एक्ट 21-61-85 के तहत 5 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माना न दिए जाने पर 4 माह और जेल में रहना होगा।
क्या है मामला
थाना गढ़शंकर के सब इंस्पैक्टर हरबंस सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी 25 फरवरी 2013 को जब पैट्रोलिंग पर थी तो नंगल रोड गढ़शंकर पर बाइक सवार उक्त दोषी को रोक कर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब में से 200 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके एफ.आई.आर. नंबर 15 व एन.डी.पी.एस. एक्ट 21-61-85 के तहत केस दर्ज किया। मामले में दोषी करार देते हुए माननीय अदालत ने आज यह सजा सुनाई।