Edited By Updated: 20 Jan, 2017 09:52 AM
गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के प्याऊ के मसले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आज बड़ी राहत मिली है।
जालंधर(चावला): गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के प्याऊ के मसले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आज बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस बी.डी. अहमद एवं आशुतोष कुमार ने कमेटी द्वारा बीते दिनों दिए गए प्याऊ के नक्शे को मंजूरी देते हुए कमेटी अध्यक्ष मनजीत सिंह जी.के. एवं महासचिव मनजिन्द्र सिंह सिरसा के खिलाफ 7 अप्रैल, 2016 को अदालत की अवमानना के कथित जुर्म के मसले पर जारी किए गए आदेश को भी आज रद्द कर दिया। जी.के. ने अदालत के फैसले को संगत की भावनाओं की जीत बताते हुए प्रस्तावित नक्शे अनुसार 2 हफ्ते में प्याऊ स्थापित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश से एक बात साफ हो गई है कि दिल्ली सरकार द्वारा प्याऊ को ढहाने का लिया गया फैसला कानूनी कार्रवाई का सामना किए बगैर ही धराशायी हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सियासी उत्पीडऩ के लिए दिल्ली सरकार ने प्याऊ तोड़ कर दिल्ली कमेटी को बदनाम करने की जो ओछी हरकत की थी वह अदालत में कमेटी द्वारा पेश किए गए तथ्यों के आगे बेनकाब हो गई है।
उन्होंने प्याऊ पर सियासत करने वालों को गुरु तेग बहादुर साहिब के पवित्र शहीदी स्थान की ऐतिहासिकता एवं श्रद्धा को ध्यान में रखने की नसीहत भी दी। जी.के. ने फैसला आने के तुरन्त बाद गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंच कर गुरु महाराज का शुक्राना अदा करने के बाद प्याऊ पर संगत को पानी पिलाने तथा मिठाई बांटने की अपने हाथ से सेवा की। इस अवसर पर कमेटी के पूर्व प्रधान अवतार सिंह हित एवं कानूनी विभाग के को-चेयरमैन जसविन्द्र सिंह जौली भी मौजूद थे।