Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Sep, 2017 08:04 AM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट पुनीत मोहनिया की अदालत द्वारा चोरी के मामले में सतनाम सिंह उर्फ गागू पुत्र महिन्द्र सिंह निवासी कलौनियां बड़ा पिंड, मकसूदां को मुजरिम करार देते हुए 3 मास की कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया।
जालंधर (भारद्वाज): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट पुनीत मोहनिया की अदालत द्वारा चोरी के मामले में सतनाम सिंह उर्फ गागू पुत्र महिन्द्र सिंह निवासी कलौनियां बड़ा पिंड, मकसूदां को मुजरिम करार देते हुए 3 मास की कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया।
इस मामले में थाना करतारपुर की पुलिस ने आरोपी सतनाम सिंह उर्फ गागू को चोरी के सामान समेत गिरफ्तार किया था।