Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Oct, 2017 10:45 AM
: 6 वर्षीय बच्ची को खेतों में लेजाकर छेड़छाड़ करने के आरोपी ओंकार सिंह पुत्र जागीर सिंह निवासी गांव गाहड़लिया (गढ़दीवाला) को आरोपी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने डेढ़ साल कैद की सजा के साथ-साथ 5 हजार रुपए नकद...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): 6 वर्षीय बच्ची को खेतों में लेजाकर छेड़छाड़ करने के आरोपी ओंकार सिंह पुत्र जागीर सिंह निवासी गांव गाहड़लिया (गढ़दीवाला) को आरोपी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने डेढ़ साल कैद की सजा के साथ-साथ 5 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
नकद जुर्माना राशि की अदायगी न करने पर आरोपी को और 1 महीना कैद की सजा काटनी होगी।गौरतलब है कि गढ़दीवाला पुलिस थाने में 14 अगस्त 2016 को पीड़ित मासूम बच्ची की मां राजवंत कौर पत्नी मनोहर लाल निवासी गांव डफ्फर (गढ़दीवाला) के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी ओंकार सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के अधीन केस दर्ज किया था।
पीड़िता की मां के अनुसार आरोपी ओंकार सिंह उसके पति मनोहर लाल के साथ ही दिहाड़ी का काम करता था। घटना वाले दिन 14 अगस्त को ओंकार सिंह मोटरसाइकिल पर उसके घर आया व कहा कि उसे मनोहर लाल बुला रहा है। यह सुन वह अपनी 6 वर्षीय बच्ची के साथ मोटरसाइकिल पर सवार हो उसके साथ चल दी। रास्ते में राजपुर गांव के पास उसने महिला को बाइक से उतार कर बच्ची को सड़क के किनारे गन्ने के खेत में ले गया और अश्लील हरकत करने लगा तो उसने शोर मचा दिया। लोगों को पास आते देख ओंकार अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच के बाद आरोपी ओंकार सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा बाद में जोड़ दी गई थी।