Edited By Updated: 11 Dec, 2016 10:59 AM
एडीशनल सैशन जज हररीत कौर कालेके की अदालत ने एक व्यक्ति को जुर्म साबित होने की सूरत में 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना, अगर जुर्माना जमा न करवाए तो उसे एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म दिया है।
फरीदकोट (जगदीश): एडीशनल सैशन जज हररीत कौर कालेके की अदालत ने एक व्यक्ति को जुर्म साबित होने की सूरत में 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना, अगर जुर्माना जमा न करवाए तो उसे एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म दिया है।जानकारी के अनुसार थाना सिटी कोटकपूरा में एस.आई. लक्ष्मण सिंह इंचार्ज एंटी नार्कोटिक सैल, फरीदकोट व उनके पुलिस कर्मचारियों द्वारा 4 जुलाई 2015 को गश्त व चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति से अफीम बरामद कर उसे गिरफ्तार करने का दावा किया था जिसकी पहचान पिन्कू कुमार पुत्र मामी लाल वासी भिवानी जिला राजस्थान के तौर पर हुई। जिस पर अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए सबूतों के आधार पर पिन्कू कुमार को आरोपी मानते हुए उक्त सजा व जुर्माने का हुक्म दिया है।