Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Feb, 2018 09:33 AM
गीतांजलि ग्रुप के सी.एम.डी. और नीरव मोदी के साथ हजारों करोड़ की बैंक ठगी का सह-आरोपी मेहुल चौकसी मुम्बई के अलावा चंडीगढ़ की एक कोर्ट द्वारा भी भगौड़ा घोषित किया जा चुका है।
चंडीगढ़ (ब्यूरो): गीतांजलि ग्रुप के सी.एम.डी. और नीरव मोदी के साथ हजारों करोड़ की बैंक ठगी का सह-आरोपी मेहुल चौकसी मुम्बई के अलावा चंडीगढ़ की एक कोर्ट द्वारा भी भगौड़ा घोषित किया जा चुका है।
सूत्रों के अनुसार चौकसी कंपनी के 2 अन्य अधिकारियों शिव रमन नैयर व विपुल चैटलिया को एक करोड़ की ठगी मामले में सह आरोपी बनाया गया था जिन्होंने तारा ज्वैलर्स के मालिक प्रांशु गुप्ता व उनके सहयोगी रजत गुप्ता से सिक्योरिटी के रूप में एक करोड़ लिए थे जिसे सैक्टर-22 में कंपनी का आऊटलैट खोलने के लिए फ्रैंचाइजी दी गई थी। प्रांशु गुप्ता और रजत गुप्ता को शोरूम में घाटा पडऩे लगा था जिसके चलते गुप्ता ने शोरूम बंद करने का फैसला किया और फ्रैंचाइजी वापस कर दी। वर्ष 2012 में चौकसी की गीतांजलि कंपनी ने प्रांशु व रजत गुप्ता की कंपनी को सिक्योरिटी के एक करोड़ वापस करने के लिए 30 व 35 लाख के चैक दिए थे जो कि बाऊंस हो गए।
प्रांशु ने उस वक्त के एस.एस.पी. को पब्लिक विंडो के माध्यम से शिकायत दी थी जिस पर चौकसी व डी.ओ. कंपनी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था लेकिन तीनों आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए, न ही इंक्वायरी ज्वाइन की जिसके चलते पुलिस ने पी.ओ. की कार्रवाई करते हुए कोर्ट से भगौड़ा घोषित करवा दिया था।