Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Mar, 2018 07:47 AM
जिला श्री मुक्तसर साहिब को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में ए.डी.सी. राजपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई जहां ए.डी.सी. ने बताया कि बच्चों से भीख मंगवाना कानूनी अपराध है तथा यदि...
श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा, खुराना, दर्दी): जिला श्री मुक्तसर साहिब को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में ए.डी.सी. राजपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई जहां ए.डी.सी. ने बताया कि बच्चों से भीख मंगवाना कानूनी अपराध है तथा यदि अभिभावक भी अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं तो वह भी सजा के भागीदार होंगे।
उन्होंने बताया कि बच्चों से भीख मंगवाने पर 5 वर्ष तक की कैद व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस संबंधी जिले में टीमों का गठन किया जा रहा है जो कि लगातार जिले में छापेमारी करेंगी तथा भीख मांगने वाले बच्चों का पता लगाएंगी। इस मौके पर डी.एस.पी. गुरतेज सिंह, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी शिवानी नागपाल, डिप्टी मैडीकल कमिश्नर सतीश गोयल आदि मौजूद थे।