Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Dec, 2017 12:56 PM
पंजाब में अब किसी भी प्रकार की प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त पर आधार नंबर देना अनिवार्य हो गया है।
चंडीगढ़ः पंजाब में अब किसी भी प्रकार की प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त पर आधार नंबर देना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी तहसीलदारों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी तक प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर आधार नंबर लेना आवश्यक नहीं था, लेकिन अब सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है।
राजस्व विभाग ने तहसीलदारों को यह भी निर्देश दिए हैं कि अगर उनका सॉफ्टवेयर आधार को लेकर अपडेट नहीं है तो उन्हें आधार की हार्ड कॉपी लेनी होगी। आधार की हॉर्ड कॉपी प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने वाले दोनों को ही देरी होगी।
राजस्व विभाग का तर्क है कि हर साल हजारों की संख्या में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होती है। इसमें अक्सर फ्रॉड के मामले सामने आते रहते हैं। विभाग का मानना है कि आधार नंबर के साथ प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त होगी तो फ्राड की संभावना खत्म हो जाएगी।
विभाग के अनुसार पूर्व में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाते समय पहचान पत्र लिया जाता है, लेकिन पहचान पत्र में एकरूपता न होने के कारण फ्रॉड की संभावना बनी रहती है। आधार का नंबर प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ही है और उसमें फिंगर प्रिंट व आंखों की स्क्रीनिंग भी गई है, इसलिए आधार के साथ लिंक होने के बाद फ्रॉड की संभावना नहीं रह जाएगी।
रॉड के हजारों मामले अदालत में पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी वजह से इसका बोझ न सिर्फ सरकारी विभागों पर बल्कि अदालत पर भी पड़ता है। आधार लिंक होने के बाद इन केसों की संख्या में भी कमी आएगी।