Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Feb, 2018 08:06 AM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी में शामिल एक आरोपी को सबूत व गवाह के आधार पर दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 1 साल की...
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी में शामिल एक आरोपी को सबूत व गवाह के आधार पर दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 1 साल की अतिरिक्त कैद भी काटने का आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि थाना अजीतवाल पुलिस ने 27 जून, 2016 को कस्बा अजीतवाल से नत्थूवाला जाती ङ्क्षलक रोड पर गश्त के दौरान बरनाला जी.टी. रोड की ओर से पैदल आती गांव डाला निवासी कर्मजीत कौर उर्फ अक्की पत्नी हरविन्द्र सिंह की आशंका के आधार पर उसके हाथ में पकड़े लिफाफे की तलाशी ली, जिसमें से 150 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया गया। इसके खिलाफ पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने बुधवार को अंतिम सुनवाई के उपरांत अपना फैसला सुनाया है।