Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Dec, 2017 01:17 PM
एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने चूरा-पोस्त रखने के आरोप में घिरी पुराना पक्का निवासी एक महिला को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार थाना सदर कोटकपूरा की पुलिस को 19 जुलाई 2013 को सिखांवाला रोड पर गश्त के दौरान सड़क पर एक महिला...
फरीदकोट (स.ह.): एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने चूरा-पोस्त रखने के आरोप में घिरी पुराना पक्का निवासी एक महिला को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार थाना सदर कोटकपूरा की पुलिस को 19 जुलाई 2013 को सिखांवाला रोड पर गश्त के दौरान सड़क पर एक महिला आती दिखाई दी।
शक के आधार पर पुलिस ने जब महिला की तलाशी ली तो 60 किलो चूरा-पोस्त बरामद होने पर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला की पहचान सीतो पुत्री ठाकर सिंह निवासी पुराना पक्का नंबर 4 के रूप में हुई, वहीं मामले की सुनवाई के दौरान माननीय अदालत ने एडवोकेट किरनजीत सिंह की दलीलों से सहमत होते हुए उसे निर्दोष मानते हुए बरी करने का हुक्म दिया है।