Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Nov, 2017 01:35 PM
नगर निगम प्रशासन ने अवैध विज्ञापनबाजी पर शिकंजा कसने के लिए अब फोटो के साथ चालान जारी करने का फैसला किया है।
लुधियाना(हितेश): नगर निगम प्रशासन ने अवैध विज्ञापनबाजी पर शिकंजा कसने के लिए अब फोटो के साथ चालान जारी करने का फैसला किया है।
नगर निगम के नियमों के मुताबिक बिना मंजूरी के लगे किसी भी विज्ञापन को उतारने के साथ ही उसके लिए चालान जारी करना भी जरूरी है। जिस पर 50 हजार तक का जुर्माना हो सकता है लेकिन यहां पहले तो अवैध विज्ञापनों के मुकाबले में नाममात्र ही कार्रवाई होती है और अगर कहीं अवैध विज्ञापन उतारे भी जाते हैं तो उनके चालान नहीं डाले जा रहे।
इसके अलावा एक पहलू यह भी है कि सड़कों व चौकों आदि पब्लिक एरिया सहित किसी प्राइवेट बिल्डिंग पर लगे अवैध विज्ञापन का चालान काटा जाता है तो लोग उसे मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि साइट पर से विज्ञापन उतार लिया जाता है। इसके मद्देनजर नगर निगम ने नया फार्मूला निकाला है कि कहीं भी अवैध विज्ञापन पर कार्रवाई से पहले ही उसकी फोटो खींच ली जाए जिसे चालान के साथ लगाया जाएगा। इस तरह के चालान जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। जिससे कोर्ट में होने वाली कार्रवाई का रास्ता भी आसान हो जाएगा।
अप्रूव्ड मार्कीटों में बिना मंजूरी लगे होर्डिगों के लिए भेजे फीस जमा करवाने के नोटिस
निगम द्वारा विज्ञापन लगाने की मंजूरी देने के लिए कुछ मार्कीटों का चयन किया गया है। जहां बिना मंजूरी के लगे हुए विज्ञापनों पर निगम प्रशासन ने नजर टेढ़ी कर ली है। जिसके तहत सराभा नगर मार्कीट में लगे ऐसे ही अवैध विज्ञापन के लिए नोटिस जारी करके 72 घंटे में फीस जमा करवाने के लिए कहा गया है।
क्या हैं नियम
*ऊटडोर एडवर्टाइजमैंट पालिसी 2014 के नियम होंगे लागू
* कमर्शियल परिसर की एक मंजिल पर लग सकता है 3 फुट का बोर्ड
*प्रोडक्ट की प्रमोशन की जगह लिखा होना चाहिए सिर्फ नाम
*वर्ना पी.एम.सी. एक्ट 1976 की धारा 123 के तहत होगा चालान
*50 हजार तक हो सकता है जुर्माना