Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Dec, 2017 10:05 AM
यदि मध्य प्रदेश सरकार की तरह अन्य राज्यों की सरकारें, विशेष कर पंजाब में 12 साल से कम आयु की लड़की के साथ दुष्कर्म करने पर मृत्यु दंड या 14 वर्ष का कठोर कारावास तथा 12 साल से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म केस में आरोपियों को मृत्यु दंड या...
गुरदासपुर (विनोद): यदि मध्य प्रदेश सरकार की तरह अन्य राज्यों की सरकारें, विशेष कर पंजाब में 12 साल से कम आयु की लड़की के साथ दुष्कर्म करने पर मृत्यु दंड या 14 वर्ष का कठोर कारावास तथा 12 साल से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म केस में आरोपियों को मृत्यु दंड या 20 साल की सजा का प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजती है तो निश्चित रूप में इससे देश भर में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में कमी आएगी।
यदि कानून सख्त होगा तो निश्चित रूप में कानून का भय बना रहेगा। आज तक के इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि जिस राज्य में कानून नरम या लचीला हुआ, उसी राज्य में जुर्म में बढ़ौतरी हुई है। यदि इस संबंधी बुद्धिजीवी महिला वर्ग से बात की जाए तो उनमें छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं संबंधी बहुत गुस्सा है।
क्या है महिलाओं के विचार
मध्य प्रदेश सरकार का एक सही कदम है। मेरी भी कोशिश होगी कि मैं मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरेन्द्र सिंह से बात करूंगी कि पंजाब में भी यह कानून पास करवाया जाए। मैं पंजाब में शिक्षा मंत्री हूं तथा शिक्षा के सुधार के साथ स्कूली छात्राओं की सुरक्षा मेरे साथ-साथ हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्री पंजाब अरुणा चौधरी
इस कानून से जहां आरोपियों मेंडर बढ़ेगा, वहीं सजा का प्रावधान होने से उनकी सजा का मार्ग भी प्रशस्त होगा। पंजाब सरकार को भी इसी प्रकार का एक कानून की सुरक्षा को यकीनी बनाना चाहिए। -गीता शर्मा, जिला अध्यक्ष महिला विंग शिअद
आज देश भर में, विशेष कर अब पंजाब में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से बढ़ौतरी हो रही है। जो पूरे देश के माथे पर कलंक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंधी पास किया गया प्रस्ताव सराहनीय है तथा यह कानून पूरे देश में और विशेष कर पंजाब में जरूर पास होना चाहिए।
-प्रिंसीपल डा.नीलम सेठी
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लड़कियों की सुरक्षार्थ जो ठोस कदम उठाया गया है, वह प्रशंसनीय है। पंजाब भी ऐसे कानून का होना समय की मुख्य मांग है। -कंचन चौहान, चेयरपर्सन बुलंद भारत संस्था
बच्चियों से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार होने के बाद भी कानूनी दाव-पेच से बच जाता है। आरोपी पहले तो पुलिस को ही पैसों के दम पर अपने पक्ष में कर लेता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया कदम एक सराहनीय कदम है। पंजाब सरकार को यह कानून बिना देरी के विधानसभा में सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।
-डा.रूपाली, मैडीकल ऑफिसर
वैसे तो सरकारों की ओर से समय-समय पर बच्चियों की सुरक्षार्थ अनेक कदम उठाए जाते हैं लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है, इससे छेड़छाड़ करने वालों में दहशत पैदा होगी। -अंजू बाला, प्रिंसीपल
टैलीविजन या समाचार-पत्र में बच्चियों से दुष्कर्म के समाचार सुनने या पढऩे को मिलता है तो दिल दुखी होता है। यदि आज भी इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है तो निश्चित रूप में कहीं न कहीं कानून की कमी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। पंजाब में ऐसा कानून पास करने में देरी नहीं करनी चाहिए -नीलम महंत, पूर्व चेयरमैन जिला योजना बोर्ड
12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की सुरक्षार्थ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया कदम प्रशंसनीय है। पंजाब सरकार को भी ठोस कानून बनाकर ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान करना चाहिए।-पूनम कांसरा समाज सेविका