Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Dec, 2017 12:04 PM
ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की ओर से अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने में अयोग्य रहे गांव बुड्ढीपिंड के सरपंच बूटा सिंह को सस्पैंड करने के आदेश जारी किए गए हैं।
टांडा-उड़मुड़ (पंडित): ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की ओर से अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने में अयोग्य रहे गांव बुड्ढीपिंड के सरपंच बूटा सिंह को सस्पैंड करने के आदेश जारी किए गए हैं।
ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के डायरैक्टर सिबिन सी की ओर से उक्त कार्रवाई सरपंच के खिलाफ ग्रांटों में घपलेबाजी करने संबंधी मिली शिकायत का सही जवाब न देने की सूरत में की गई है। विभागीय जांच में पाया गया कि सरपंच बूटा सिंह ने अपने खिलाफ जांच दौरान अधिकारियों द्वारा मांगने पर भी सही व पूरा रिकार्ड जमा नहीं करवाया। कई बिलों पर कटिंग की हुई पाई गई। इसी के चलते विभाग ने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके के साथ न निभाने के चलते सरपंच बूटा सिंह को पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 20 अधीन सस्पैंड कर दिया है।