Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 02:02 PM
डी.सी कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 की धारा 144 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला की हद में ऊंची आवाज में चलाए जाने वाले......
कपूरथला (गुरविन्द्र कौर/मल्होत्रा): डी.सी कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फौजदारी जाब्ता संघता 1973 की धारा 144 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला की हद में ऊंची आवाज में चलाए जाने वाले म्यूजिक, धमाका करने वाले पदार्थों, गाडिय़ों के प्रैशर हार्न व ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्र चलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है।
उपरोक्त आदेश 4 फरवरी, 2018 तक लागू रहेंगे।