Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Nov, 2017 12:19 PM
असिस्टैंट चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट मैडम दीप्ति गुप्ता की अदालत ने लापरवाही से कैंटर चलाने व बाइक को टक्कर मारने के मामले में शामिल कैंटर चालक को सबूतों के अभाव व आरोपी पक्ष के वकील अरुण सूद की दलीलों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है।
मोगा (संदीप): असिस्टैंट चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट मैडम दीप्ति गुप्ता की अदालत ने लापरवाही से कैंटर चलाने व बाइक को टक्कर मारने के मामले में शामिल कैंटर चालक को सबूतों के अभाव व आरोपी पक्ष के वकील अरुण सूद की दलीलों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना मैहना पुलिस ने 17 सितम्बर, 2015 को गांव रौली निवासी कैंटर चालक चमकौर सिंह पर लापरवाही से कैंटर चलाने व बाइक को टक्कर मारने के चलते बनती विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बता दें कि इस घटना में बाइक चालक की मौत हो गई थी।