Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Nov, 2017 01:10 PM
थाना बख्शीवाला की पुलिस ने लगभग 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में लाली खान पुत्र साधु खान पुत्र, बंटी खान पुत्र निर्मल खान के खिलाफ 406, 420, 120 बी. आई.पी.सी. और प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1978 की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया है।
पटियाला (बलजिन्द्र) : थाना बख्शीवाला की पुलिस ने लगभग 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में लाली खान पुत्र साधु खान पुत्र, बंटी खान पुत्र निर्मल खान के खिलाफ 406, 420, 120 बी. आई.पी.सी. और प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1978 की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया है।
इस संबंध में हरविंद्र सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी लुबाणा करमू ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उक्त व्यक्तियों ने लाटरी डाली हुई थी, जिसकी वे 10-11 किस्तें लेकर फरार हो गए। इसी तरह उक्त दोनों ने उसके साथ और उसके दोस्तों के साथ लगभग 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने जांच के बाद उक्त दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है।